दिल्ली की एक अदालत ने उस महिला को जमानत दे दी है, जिस पर ईडी अधिकारी बनकर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का हिस्सा होने का आरोप है। कोर्ट ने राहत देते हुए कहा कि चूंकि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट भी दाखिल हो गई है, इसलिए आरोपी को और ज्यादा समय तक जेल की सलाखों के पीछे रखने का कोई फायदा नहीं होगा। यह मामला इसी साल फरवरी में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक 86 साल के बुजुर्ग के घर पर नकली ED रेड डालकर लूटपाट करने से जुड़ा है। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट विनोद जोशी ने आरोपी पूजा राजपूत को 25,000 हजार के पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर जमानत दे दी।

फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को ठगती थी महिला

इस मामले में 11 जून को कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि आरोपी पूजा के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और वह बहुत दिनों से जेल में समय बिता रही है। इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। यह उसकी पहली बेल एप्लीकेशन थी। जानकारी के मुताबिक, पूजा राजपूत उस गैंग की महिला है जो ईडी अफसर बनकर लोगों को चूना लगाते हैं। इसी साल फरवरी में एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जब तीन लोग ईडी के अधिकारी बनकर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहने वाले 86 साल के रिटायर्ड आर्किटेक्ट आर. सी. सभरवाल के घर में घुस गए थे। वहां रेड मारने का नाटक करते हुए इन आरोपियों ने परिवार के लोगों को डराया-धमकाया, उनके मोबाइल फोन छीन लिए और घर में रखे जेवर और कैश को एक टेबल पर रखने को कहा। पुलिस ने जांच के दौरान पूजा राजपूत को रेखा देवी के साथ गिरफ्तार किया था।

बुजुर्ग दंपत्ति के घर कैसे क्या किया

दरअसल, रेखा देवी उसी बुजुर्ग दंपत्ति के घर पर नौकरानी का काम करती थी। पुलिस के मुताबिक, रेखा की रिश्तेदार होने के नाते पूजा भी बुजुर्ग दंपत्ति को ठगने की इस पूरी साजिश में शामिल थी। हालांकि सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि यह अपराध गंभीर है और दो आरोपी अभी भी फरार हैं। हालांकि कोर्ट ने मुख्य आरोपी रेखा देवी को माना है। वहीं पूजा के घर से नकली इडी अधिकारी वाली ड्रेस और पहचान पत्र मिले थे जो दूसरे आरोपी प्रकाश के थे जिसे पु्लिस पहले ही हिरासत में ले चुकी है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट फाइल हो गई है, इसलिए आरोपी को और ज्यादा जेल में रखने का कोई मतलब नहीं बनता। केस के हालातों को देखते हुए कोर्ट ने उसे जमानत दे दी।

जमानत के साथ कुछ शर्ते भी हैं

बता दें कि कोर्ट ने आरोपी पूजा को जमानत तो दे दी लेकिन कुछ शर्ते भी लगाई हैं। कोर्ट ने पूजा को कहा कि अब किसी भी शिकायतकर्ता या किसी भी तरह के गवाह और किसी आरोपी से कोई संपर्क नही रखेगी। कानूनी प्रक्रिया में किसी भी तरह की बाधा नहीं डालेगी। इसके साथ ही उसे अपना मोबाइल फोन हर वक्त ऑन रखना होगा, उसका नंबर जांच अधिकारी को देना होगा और बिना इजाजत देश से बाहर जाने की मनाही होगी।

SOURCE LINK

Picture Source :